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Lucknow: सपा विधायक अमिताभ पर दर्ज स्टांप चोरी का केस खत्म
लखनऊ: सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को बड़ी राहत मिली है. उनकी काकादेव जमीन को लेकर लगी एक करोड़ की स्टाम्प कमी और 50 हजार का जुर्माना डीएम कोर्ट ने खत्म कर नोटिस वापस ले ली है. चल रहे स्टाम्प कमी के मुकदमे को खत्म कर दिया है.
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई की रानीगंज काकादेव में 328.86 वर्गमीटर की जगह है. परिसर पर चार अक्तूबर 2021 को जांच कर एसीएम पंचम ने अपनी रिपोर्ट दी थी. उसके मुताबिक, परिसर में कोचिंग चलाकर कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है. इस पर तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा की कोर्ट ने एक जून, 2022 को विधायक पर 1.02 करोड़ की स्टाम्प कमी और 50 हजार का जुर्माना लगाया था. 22 नवंबर 2014 से 1.5 फीसदी प्रतिमाह ब्याज की दर से वसूली का आदेश था. इस पर तत्कालीन डीएम विशाख जी की कोर्ट में विधायक ने अपील दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया था. दोनों आदेश के खिलाफ विधायक ने राजस्व परिषद में अपील दाखिल की. राजस्व परिषद के सदस्य न्यायिक संजय कुमार सिंह यादव ने दोनों डीएम के आदेश को निरस्त कर दोबारा जांच कराकर मामले को निस्तारित करने का आदेश दिया था. डीएम कोर्ट के आदेश पर एसडीएम सदर और एआईजी स्टाम्प की कमेटी ने जांच की. रिपोर्ट के आधार पर डीएम कोर्ट ने जारी नोटिस को वापस लेकर मुकदमे को खत्म कर दिया है.
गलत तरीके से कार्रवाई करके परेशान किया गया. भूखंड में कोई कामर्शियल गतिविधि नहीं चल रही थी. इसके बावजूद एक करोड़ की स्टाम्प कमी निकाली गई. सही जांच में पूरी स्थिति साफ हुई. यह सत्य की जीत है.
-अमिताभ बाजपेई, सपा विधायक