उत्तर प्रदेश

Lucknow: पूराकलंदर गैंगरेप केस में बड़ा फैसला

Admindelhi1
29 Jan 2026 1:39 PM IST
Lucknow: पूराकलंदर गैंगरेप केस में बड़ा फैसला
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"राजू खान दोषी करार"

लखनऊ: अयोध्या के पूराकलंदर क्षेत्र के भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत ने आरोपी सपा नेता मोईद खान को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, मुख्य आरोपी राजू खान को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया है। राजू को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख तय की गई है।

अभियोजन के अनुसार, घटना पूराकलंदर क्षेत्र की है। किशोरी खेत में काम करने गई थी। आरोप है कि राजू खान उसे मोईद खान की बेकरी पर काम कराने के बहाने ले गया, जहां मोईद ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद राजू ने मोईद के मोबाइल से वीडियो बनाया और फिर खुद भी दुष्कर्म किया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। तबियत खराब होने पर घटना की जानकारी हुई। पीड़िता की मां की तहरीर पर 29 जुलाई 2024 को पूराकलंदर थाने में राजू खान और मोईद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

मोईद खान का नाम सामने आने के बाद यह मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे सदन में उठाया था और सपा को घेरा था। इस बीच मोईद खान की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई और उनका बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया गया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि एफआईआर में घटनास्थल बेकरी बताया गया था, जबकि विवेचना में घटनास्थल बेकरी से दूर निकला। जिस मोबाइल से वीडियो बनाने की बात कही गई, उसकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता के पहले बयान में मोईद का नाम नहीं था और डीएनए जांच में भी मोईद के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। इन दलीलों के आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया।

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