उत्तर प्रदेश

Lucknow: बीकेटी में तीन अवैध प्लाटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर

Admindelhi1
28 Jan 2025 5:01 AM GMT
Lucknow: बीकेटी में तीन अवैध प्लाटिंग पर चला एलडीए का बुलडोजर
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चिनहट में 14 रो-हाउस भवन सील

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बीकेटी क्षेत्र में लगभग 40 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही तीन अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा चिनहट के नंदपुर में अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे 14 रो-हाउस भवन सील किये गये।

प्राधिकरण से नहीं पास कराया था नक्शा: प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि किरन सहकारी आवास समिति द्वारा सीतापुर रोड पर बीकेटी तहसील के सामने लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा राजकिरन व अन्य द्वारा सीतापुर रोड पर फौजी ढाबे के बगल में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने दोनों अवैध प्लाटिंग पर किये गये विकास व निर्माण के कार्यों को ध्वस्त कर दिया।

15 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई: प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि एसके त्रिपाठी व अन्य द्वारा बीकेटी में नबीकोट नंदना रेलवे क्रासिंग के बगल में लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध न्यायालय ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिये गये थे। इसके अनुपालन में प्रवर्तन दल ने डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़क, नाली, बाउन्ड्री वॉल आदि को ध्वस्त कर दिया गया।

चिनहट में रो-हाउस भवन सील: प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि एस. बिल्डर्स द्वारा चिनहट के नंदपुर में लगभग एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर 10 रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, लक्ष्मण सिंह व अन्य द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर चार रो-हाउस भवनों का निर्माण करवाया जा रह था। प्राधिकरण से मानचित्र पास कराने बिना किये जा रहे इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध न्यायालय ने सीलिंग के आदेश दिए थे। इसकके अनुपालन में प्रवर्तन टीम ने इन निर्माण कार्यों को सील कर दिया।

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