उत्तर प्रदेश

Lucknow: जनकल्याण महासमिति ने नगर निगम को गृहकर दिया जाना स्वीकार किया

Admindelhi1
2 Jan 2025 4:50 AM GMT
Lucknow: जनकल्याण महासमिति ने नगर निगम को गृहकर दिया जाना स्वीकार किया
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"नगर निगम की आय में विशेष वृद्धि सम्भव हो सकेगी"

लखनऊ: नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह नगर सीमान्तर्गत व विस्तारित क्षेत्र की नागरिक समस्याओं यथा सफाई, मार्ग प्रकाश, कूड़ा प्रबंधन, कालोनियों के हस्तांतरण, गृहकर संबंधी बिन्दुओं पर लखनऊ जनकल्याण महासमिति के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा के साथ-साथ स्थलीय भ्रमण किया गया।

उक्त बैठक प्रातः 9ः30 बजे से 10ः30 बजे तक गोमती नगर स्थित जोन-4 कार्यालय में आयोजित की गयी एवं तत्पश्चात ग्राम शिवरी स्थित एस.डब्ल्यू.एम. प्लांट में भ्रमण तथा सभागार में बैठक की गयी। बैठक में लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, महासचिव राम कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त डाँ अरविन्द कुमार राव, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सिविल) महेश वर्मा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, जोनल अधिकारी जोन-3 उपस्थित रहे।

महासमिति द्वारा नगर निगम सीमा के वर्ष 2019 में विस्तारित क्षेत्रो के भवनो से गृहकर लिये जाने पर आपत्ति की जा रही थी जिसके क्रम में नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में नगर निगम लखनऊ के कार्यकलापो के साथ-साथ महासमिति के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों को शिवरी स्थित ठोस कूड़ा प्रबंधन प्लांट का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्लांट की क्रियाशीलता व पूर्व वर्षा की वस्तुस्थिति के सापेक्ष वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। समिति के अध्यक्ष द्वारा प्लांट की वर्तमान स्थिति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा किए गये कार्यो की प्रशंसा की गयी।

महासमिति द्वारा दिसम्बर, 2020 से विस्तारित क्षेत्रो में गृहकर निर्धारण पर आपत्ति की गयी जा रही थी तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177ज के अनुसार विकास कार्य यथा सड़क, पेयजल, मार्ग प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने अथवा 5 वर्षो तक छूट प्रदान किए जाने की मांग की जा रही थी।

महासमिति के साथ नगर आयुक्त की विस्तृत चर्चा उपरांत महासमिति द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त के आदेश के क्रम में विस्तारित ऐसे क्षेत्र जहाँ नागरिक सुविधाएं विकसित है अथवा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में दिसम्बर, 2020 से गृहकर निर्धारण कराते हुए गृहकर का भुगतान किया जाना सहर्ष स्वीकार किया गया।

नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि गोमती नगर विस्तार की ऐसी कालोनियां जो अभी तक नगर निगम को हस्तांतरित नही हुई है, उनको अतिशीघ्र हस्तारित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा पूर्व की हस्तांतरित कालोनियों में सफाई, डोर-टू-डोर कूड़ा उठान, पेयजल, मार्ग प्रकाश की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया कि दिसम्बर, 2019 में विस्तारित महासमिति के क्षेत्रो में लगाये जाने वाले कैम्पो में आज की तिथि में दिसम्बर, 2020 से कर निर्धारण किए जाने की स्थिति में पूर्व वर्षो का ब्याज आरोपित नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट से बल्क वेस्ट जेनरेटर्स के रूप में कूड़ा संग्रहित किया जायेगा जिसके अंतर्गत फ्लैट स्वामी अपना कूड़ा अपार्टमेंट में एक स्थान पर एकत्रित करेंगे जहाँ से अधिकृत संस्था द्वारा कूड़ा संग्रहण कराया जायेगा।

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