उत्तर प्रदेश

Lucknow: हाईकोर्ट ने RTO सस्पेंशन पर लगाई रोक

Admindelhi1
24 March 2026 12:10 PM IST
Lucknow: हाईकोर्ट ने RTO सस्पेंशन पर लगाई रोक
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"बस हादसा केस में हाईकोर्ट की राहत"

लखनऊ: अलीगढ़ बस हादसे में बच्ची की दर्दनाक मौत के मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निलंबित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वंदना के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।

यह हादसा उस समय हुआ था जब बस के टूटे हुए फर्श से गिरकर एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिससे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित आरटीओ को निलंबित कर दिया गया था।

हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल निर्धारित की है। इस बीच राज्य सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इस फैसले के बाद जहां एक ओर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पीड़ित पक्ष न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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