उत्तर प्रदेश

Lucknow: वोटिंग तक पहुंच बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की नई योजना

Admindelhi1
30 Jan 2026 6:20 PM IST
Lucknow: वोटिंग तक पहुंच बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की नई योजना
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लखनऊ: देश से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी भारतीयों के लिए मतदाता पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार मिला।

इस प्रावधान के अनुसार, वे भारतीय नागरिक जो नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से विदेश में रह रहे हैं और जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, भारत में अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति की उम्र अर्हक तिथि तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और उसके भारतीय पासपोर्ट में भारत का स्थायी पता दर्ज हो।

पासपोर्ट पते के आधार पर होगा पंजीकरण

प्रवासी भारतीय अपने पासपोर्ट में दर्ज भारतीय पते के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। पंजीकरण के लिए फार्म 6A भरना होगा, जिसे ऑनलाइन, ऑफलाइन या डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECINET मोबाइल एप के जरिए किया जा सकता है। आवेदन के साथ हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, भारतीय पासपोर्ट के जरूरी पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रतियां और वैध वीजा की प्रति देना अनिवार्य है। वहीं, ऑफलाइन आवेदन करते समय मूल पासपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।

मतदान का अधिकार, पहचान के लिए पासपोर्ट जरूरी

मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाने के बाद प्रवासी भारतीय मतदान करने के पात्र होते हैं, हालांकि उन्हें अलग से मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता। मतदान के दिन उनकी पहचान के लिए मूल भारतीय पासपोर्ट ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा।इस पहल का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़े रखना और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना है।

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