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Lucknow: अदालत ने मां की हत्या पर बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
लखनऊ: रामपुरा थाना क्षेत्र के छौना गांव में पांच साल पहले ईंट से कुचकर मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने बेटे पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बेटे ने जमीन बंटवारे के विवाद के चलते मां की बेरहमी से हत्या की थी.
10 अक्तूबर 2019 को रामपुरा थाना क्षेत्र के छौना के रहने वाले सुधीर कुमार राठौर ने रामपुरा पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी मां बाड़ा में थीं तभी भाई लोकेंद्र राठौर ने जमीन बंटवारे को लेकर ईंट से कुचकर हत्या कर शव को भूसा में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी लोकेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए. शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे स्पेशल ईसी कोर्ट की न्यायाधीश पारूल पंवार ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर लोकेंद्र सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.