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Lucknow: अदालत ने माता-पिता समेत छह की हत्या में बेटा-बहू को दोषी ठहराया
लखनऊ: बंथरा के ग्राम गोदौली पोस्ट तिर्वा में माता-पिता सहित परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपी पुत्र और उसकी पत्नी को कोर्ट ने दोषी पाया है. अजय सिंह एवं उसकी पत्नी रूपा सिंह को आयुर्वेद घोटाला के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए दोनों को 21 दिसम्बर को जेल से तलब किया है.
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एम के सिंह का तर्क था कि इस लोमहर्षक घटना की रिपोर्ट वादिनी गुड्डी ने बंथरा थाने पर दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया है कि उसे सूचना मिली है कि 30 अप्रैल 2020 को उनके भाई अजय सिंह, उसकी पत्नी रूपा सिंह, तथा उसके नाबालिग बेटे(पुत्र, पुत्रबधू एवं पोते) ने आपस में षड्यंत्र किया. उसके पिता अमर सिंह, माता राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजा सौरभ, व भतीजी सारिका की गंडासे से काट कर हत्या कर दी गई. विवेचना में तीसरे आरोपी को नाबालिग पाते हुए उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है.
संपत्ति में हिस्सा न मिलने की थी आशंका: अजय सिंह ने संपत्ति में हिस्सा न मिलने की आशंका से वृद्ध माता-पिता, भाई और भतीजों समेत परिवार के छह सदस्यों को गड़ासे के काट डाला था. अजय को आशंका थी कि पिता अमर सिंह छोटे भाई अरुण को अधिक चाहते हैं. इसलिए वह सारी संपत्ति भाई के नाम कर देंगे. उसे प्रापर्टी में कोई हिस्सा नहीं देंगे.
2020 में हुई थी बंथरा में जघन्य वारदात: 30 अप्रैल 2020 दिन को सभी के शव घर के अंदर अमर सिंह उनकी पत्नी रामदुलारी, बेटे अरुण, बहू रामसखी, पौत्र सौरभ और पौत्री सारिका का शव क्षत विक्षत हालत में पड़ा था. वारदात के बाद अजय उसकी पत्नी रूपा और नाबालिग बेटा भाग निकला था. पड़ोसी के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई थी. तफ्तीश के दौरान पुलिस को बाइक पर रखा खून से सना गड़ासा मिला था.