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उत्तर प्रदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार
Ritisha Jaiswal
31 May 2022 12:42 PM GMT
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर (महिला) के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में हेल्थ वर्कर (महिला) के 9212 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने यह आदेश अंजू देवी व 171 अन्य की याचिका पर दिया।
याचियों की ओर से दलील दी गई कि वे संविदाकर्मी हैं और 1997 के नियम के तहत रिक्त पदों पर उनकी नियमित तैनाती पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन 15 दिसंबर, 2021 को जारी हुआ था।
लिखित परीक्षा 8 मई, 2022 को हो चुकी है, जबकि याचिका 16 मई, 2022 को दाखिल की गई। याचियों को भर्ती विज्ञापन के बारे में शुरू से जानकारी थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।
Ritisha Jaiswal
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