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श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में एडीजे सप्तम की अदालत ने हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच के अधिवक्ता शैलेद्र सिंह के दावे को खारिज कर दिया है। अदालत ने पक्षकार अधिवक्ता को अंतिम अवसर दिया था। दावा खारिज करने का निर्णय अदालत ने विपक्षी शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर आदि की बहस सुनने के बाद लिया।
श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद चल रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने मई 2022 में जिला जज राजीव भारती की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद को हटवाने के लिए जिला जज की अदालत में दावा किया। दावे की सुनवाई जिला जज की अदालत से एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में चली गई।
बहस सुनने के लिए दिया था अंतिम अवसर
विगत कई तारीख पर पक्षकार के अदालत न आने पर दो दफा जुर्माना भी किया गया। इसके बाद अदालत ने पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर भी प्रदान किया। शुक्रवार को सुनवाई के नियत तारीख पर पक्षकार अदालत नहीं पहुंचे, जिसके बाद अदालत ने विपक्षीगणों में से एक शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद की बहस सुनी। बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को खारिज कर दिया। शाही ईदगाह के सचिव ने बताया कि पक्षकार द्वारा लगातार केस की सुनवाई में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसे लेकर अदालत ने जुर्माना भी किया तथा अंतिम अवसर भी प्रदान किया। शुक्रवार को अदालत ने दावे को खारिज कर दिया है।
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