उत्तर प्रदेश

Lucknow: अंगद व गोरा को मारपीट करने और जातिसूचक गाली-गलौज पर पांच वर्ष कैद

Admindelhi1
24 Jun 2024 6:00 AM GMT
Lucknow: अंगद व गोरा को मारपीट करने और जातिसूचक गाली-गलौज पर पांच वर्ष कैद
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लखनऊ: मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय और गोरा राय के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोनों को जेल की बैरक में मारपीट करने और जातिसूचक गाली-गलौज करने में पांच-पांच साल की सजा के साथ - हजार जुर्माना लगाया.

अदालत ने 7 को मामले में दोनों को दोषी करार दिया था. इस दौरान बिहार के भभुआ जेल से अंगद राय को और जिला जेल से गोरा राय को कोर्ट में पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार गाजीपुर में बंद था. दिनांक 22 अप्रैल 2009 को बंदी कैदी अंगद राय और उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर में बंद थे. वहां पर जितेंद्र रोजाना झाड़ू लगाने जाता था परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नहीं गया. उसी पर जितेंद्र को बुलाकर मारा पीटा जिससे बाया हाथ टूट गया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

अतीक की सालों पहले कुर्क संपत्तियों का सत्यापन शुरू: माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में वर्षों से कार्रवाई चल रही है. कई कुर्की इतने पहले हुई कि वर्तमान पुलिस को भी नहीं पता है कि उसकी स्थिति क्या है. कुछ दिन पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुछ लोग कब्जा करने पहुंचे तो हो हल्ला हुआ. पता चला कि 2007 में अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर अब कब्जे की कोशिश हो रही है. इसके बाद जिला प्रशासन ने इस प्रकरण में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

अतीक अहमद की अब तक 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हो चुकी है.

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