उत्तर प्रदेश

Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET विसंगतियों पर मूल दस्तावेज मांगे

Kavya Sharma
13 Jun 2024 2:47 AM GMT
Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET विसंगतियों पर मूल दस्तावेज मांगे
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Lucknow लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित विसंगतियों के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, और याचिकाकर्ता के सभी मूल दस्तावेज 18 जून तक पेश करने का निर्देश दिया।अदालत ने याचिकाकर्ता को अपने सभी मूल दस्तावेज पेश करने का भी निर्देश दिया।यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने लखनऊ की नीट-यूजी 2024 अभ्यर्थी आयुषी पटेल द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को पारित किया।सरकार के वकील ने कहा कि पीठ ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अभ्यर्थियों के भविष्य से संबंधित है।आयुषी पटेल के वकील ने प्रस्तुत किया कि फटी और क्षतिग्रस्त ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट के कारण उनका परिणाम नहीं निकाला जा सका।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से केंद्र सरकार को एनटीए के खिलाफ जांच बैठाने तथा काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। भारत संघ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी. पांडे ने कहा कि NEET-UG 2024 में कोई विसंगति या अनियमितता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी अंक मूल आवेदन पत्र में उल्लिखित मध्य अंक/संख्या 3 को छोड़कर समान हैं, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विवरण में अंक/संख्या 8 है। न्यायालय ने जब एनटीए के वकील से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने अनुरोध किया तथा उन्हें एनटीए से इस बिंदु पर पूर्ण लिखित निर्देश प्राप्त करने तथा याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र के चरण से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सभी मूल दस्तावेज तथा एनईईटी के साथ ईमेल संचार के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को याचिका के साथ संलग्न अपने सभी मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
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