उत्तर प्रदेश

Lucknow: उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के सभी स्टांप अवैध घोषित

Admindelhi1
10 March 2025 5:34 PM IST
Lucknow: उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के सभी स्टांप अवैध घोषित
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"कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया"

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के सभी स्टांप अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यह कदम राज्य में अवैध स्टांपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में उठाया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद, 31 मार्च तक इन स्टांपों को चलन में रखा जाएगा, और इस दौरान इन्हें वापस किया जा सकेगा। इसके बाद, इन स्टांपों की कोई वैधता नहीं रहेगी।

कैबिनेट बैठक में अन्य अहम फैसले: कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांकरण करने की सहमति दी गई। इसके साथ ही, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। सैफई में स्थित आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए 0.8 हेक्टेअर जमीन देने का फैसला लिया गया।

कृषि क्षेत्रों में विकास की दिशा में कदम: कैबिनेट बैठक में पर्यटन और कृषि क्षेत्र से जुड़ी भी कुछ अहम घोषणाएं की गईं। हरदोई जनपद के दही गांव में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए शासकीय भूमि को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को भी मंजूरी दे दी गई। यूपीसीडा को कानपुर की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन औद्योगिक प्रयोग के लिए निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इन फैसलों से राज्य में उद्योग, पर्यटन और चिकित्सा के क्षेत्र में विकास की नई दिशा मिलेगी।

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