उत्तर प्रदेश

लोकदल प्रदेश महासचिव अजीत राठी को CJM कोर्ट से मिली जमानत, 6 साल पुराना था मामला

Shantanu Roy
23 Dec 2022 12:10 PM GMT
लोकदल प्रदेश महासचिव अजीत राठी को CJM कोर्ट से मिली जमानत, 6 साल पुराना था मामला
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बड़ी खबर
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित न्यायालय में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव अजीत राठी पेश हुए, जहां उन्होंने 6 साल पुराने एक रेलवे से संबंधित मुकदमे में अपनी जमानत कराई। दरअसल, अजीत राठी के खिलाफ 27 सितम्बर 2016 को रेलवे अधिनियम के तहत एक मुकदमा धारा 147 ,148 ,174 और 146 रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। जिसमें लोकदल नेता अजीत राठी के एनबीडब्ल्यू भी जारी हुए थे, जिसके चलते आज उन्होंने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराई। बता दें कि, इस मामले की जानकारी देते हुए अजीत राठी के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि, आज अध्यक्ष अजीत राठी ओने बेल सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए थे। ओने बेल कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था।
जो 27 ,9 , 2016 में रेलवे अधिनियम के तहत धारा 147.148.174 रेलवे अधिनियम के तहत 146 मैं मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें अध्यक्ष को एक यूज बनाया गया था, जिसकी आज बेल की सुनवाई थी। ओने बेल सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई थी, जिसके पश्चात और ओनेबेल कोर्ट में आज अध्यक्ष को जमानत पर रिहा कर दिया है। दरअसल, इस मामले में कुल 14 लोग हैं, इसमें दो की जमानत न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिनमें संजय राठी, अजीत राठी है और दूसरे लोगों की जमानत पर न्यायालय विचार करेंगा। अजीत राठी की माने तो आज सीजेएम कोर्ट में एक मुकदमा विचाराधीन था, जो 2016 में 27 तारीख 9 महीना का था। उन्होंने बताया कि उस समय रेल रोकने का आरोप प्रशासन के द्वारा लगाया गया था। उस समय किसान आंदोलन पर तो आज हम लोग न्यायालय में पेश हुए हैं। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए आज बेल जमानत मिल गई है कोर्ट का जो भी फैसला है वह सर्वमान्य है।
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