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किशोर से कुकर्म के बाद हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा
गाजियाबाद न्यूज़: अदालत से 11 वर्षीय किशोर से कुकर्म के बाद हत्या में दोषी ठहराए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त को 23 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया. अभियुक्त पर गांव के ही किशोर को जंगल में ले जाकर वारदात करने एवं गला घोटकर मारने का आरोप सिद्ध हुआ था.
मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र का है. मुरादनगर क्षेत्र में दिसंबर 2022 में यह घटना हुई थी. जहां गांव के ही रहने वाले रामबाबू नामक व्यक्ति ने 11 वर्षीय किशोर को अगवा कर जंगल ले गया था. जंगल में वारदात के बाद बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी थी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश तेन्द्रपाल की अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रामबाबू को दोषी ठहराया था. सजा पर बहस के लिए का दिन सुरक्षित रखा गया था. अदालत के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि दोषी अभियुक्त रामबाबू की सजा पर बहस हुई. अदालत ने बच्चे के साथ कुकर्म और हत्या जैसे संगीन अपराध में दोषी ठहराए अभियुक्त रामबाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियुक्त को 23 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया. इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए. लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के मात्र चार महीने के भीतर ही अभियुक्त की सजा पर फैसला सुनाया गया.