उत्तर प्रदेश

पिता के सामने युवक की हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

Admin4
9 Sep 2023 8:01 AM GMT
पिता के सामने युवक की हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्रकैद
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प्रतापगढ़। सांगीपुर के देउम चौराहे पर दिनदहाड़े पिता के सामने युवक की गोली मारकर हत्या के केस में दो आरोपितों को दोषी पाते हुए जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी चंदन तिवारी निवासी देउम पश्चिम व सौरभ सिंह निवासी पिचूरा पूरे रामबक्श सांगीपुर को आजीवन कारावास तथा 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 2019 में 24 फरवरी को शाम पांच बजे हुई घटना के मामले में दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की आधी रकम निखिल के पिता राकेश तिवारी को दी जाएगी। साथ ही न्यायालय ने सौरभ सिंह को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। केस दर्ज कराने वाले राकेश तिवारी के अनुसार वह अपने पुत्र निखिल तिवारी को लेकर ग्राम देउम पश्चिम निमंत्रण जा रहे थे। रास्ते में देउम चौराहे के पास पल्सर बाइक से सवार चंदन तिवारी व सौरभ सिंह प्रार्थी को हाथ देकर रोके। कहा कि तुम्हारा लड़का बहुत बड़ा गुंडा बन गया है, रुकते ही चंदन व सौरभ दोनों उनको व पुत्र को मां-बहन की भद्दी गालियां देने लगे। मना किया तो चंदन ने तमंचा निकालकर राकेश की कनपटी पर रखा और कहा कि मुंह बंद कर साले, नहीं तो दोनों को बाप-बेटा को ऊपर भेज देंगे।
चंदन के इतना कहते ही सौरभ ने तमंचा निकाल लिया और निखिल के सीने पर रख दिया और दोनों ने कहा कि बाप -बेटे में कौन पहले मरेगा। इस पर राकेश ने विरोध किया तो चंदन ने ललकारा कि सौरभ पहले इसके बेटे को ऊपर भेज दो। चंदन के यह कहते ही सौरभ ने तमंचे का ट्रिगर दबा दिया और गोली निखिल के सीने में समा गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। निखिल को सीएचसी सांगीपुर ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी थी। इस केस में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा ने की है।
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