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उत्तर प्रदेश
जमीन को लेकर हुई हत्या में चाचा-भतीजे समेत तीन को उम्रकैद
Shantanu Roy
17 Dec 2022 10:22 AM GMT

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बड़ी खबर
सुलतानपुर। जिला जज कोर्ट ने 35 साल पुराने हत्या के केस में चाचा-भतीजे समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाया है। 35 साल पहले जमीन कब्जे को लेकर एक युवक की हत्या की गई थी। अमेठी जिले के तुलापुर गांव में 10 नवम्बर 1987 को घटना घटित हुई थी, जिसमें योगेंद्र सिंह ने पीपरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया था कि रामप्रताप सिंह से लौली मौजा के रोड पर जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। रंजिश में तालाब में भैंस जाने का बहाना लेकर लाठी फरसा व कट्टा लेकर रामप्रताप, सुरजन, नब्बू , शिवबहादुर ,शेर बहादुर व तेज बहादुर ने रामेन्द्र को मारना शुरू कर दिया था।
बचाने गए योगेंद्र, देवेंद्र,भूपेंद्र व रामेन्द्र को भी मारा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाये गये भूपेंद्र की इलाज के दौरान ही मौत हो गयी थी। इसी मामले में अभियोजन की ओर से दस व बचाव की ओर से एक गवाह कोर्ट में पेश किये गये। साक्ष्यों व चोटों की गंभीरता के आधार पर जिला जज जयप्रकाश पांडे ने शिवबहादुर, शेर बहादुर व नब्बू को दोषी ठहराया था। घटना में छह लोग नामजद थे, जिनमें से तीन की मृत्यु हो चुकी है। दोषियों पर कुल तीन लाख 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम अचल मिश्र ने दी है।
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