उत्तर प्रदेश

प्रशांत गुप्ता हत्याकांड में दो शूटरों समेत तीन को उम्रकैद

Admin Delhi 1
16 Aug 2023 5:30 AM GMT
प्रशांत गुप्ता हत्याकांड में दो शूटरों समेत तीन को उम्रकैद
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महिला की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

कानपूर: गोविंदनगर में नौ साल पहले हुई प्रॉपर्टी डीलर प्रशांत गुप्ता की हत्या में पूर्वांचल के दो शूटर समेत तीन को जिला जज प्रदीप सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई . दो अभियुक्तों पर 60500, एक पर 50500 रुपये जुर्माना लगाया है. इसकी आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश हुआ है. तीन अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

एडीजीसी रवींद्र अवस्थी के मुताबिक 26 मई 2014 को निरंकारी चौराहे के पास प्रशांत की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. प्रशांत के भाई विशाल गुप्ता ने गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में गोविंद नगर निवासी राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग, उसके चालक संजय तिवारी, यशोदा नगर निवासी संतोष कुरील के अलावा वाराणसी के दो शूटर अमित जायसवाल और अभिनव जायसवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी. संजय तिवारी व संतोष कुरील साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए. राजू गर्ग, अमित जायसवाल, अभिनव को सजा दी गई. जुर्माना न देने पर छह-छह माह की और सजा काटनी होगी.

वाराणसी के शूटरों ने मारा था पुलिस की छानबीन में सामने आया था कि प्रशांत ने अपने पार्टनर राजू गर्ग और संतोष कुरील के साथ चकेरी में एसबीआई नाम से बड़ी हाउसिंग सोसाइटी पर काम किया था. इस प्रॉपर्टी को लेकर प्रशांत का अपने पार्टनर से 60 लाख रुपये का विवाद चल रहा था. राजू गर्ग ने प्रशांत को रास्ते से हटाकर खुद करोड़ों का मालिक बनने के लिए हत्या की साजिश रची. वाराणसी के शूटर आए थे.

महिला की हत्या में दो को उम्रकैद की सजा: रावतपुर गांव में सात साल पहले महिला की हत्या कर शव प्लास्टिक के थैले में छुपाने के मामले में महिला और उसके पुरुष दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया. एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद घाटमपुर निवासी मंजू व मसवानपुर निवासी उसके पुरुष मित्र रवि को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला व वादी के अधिवक्ता विष्णु कुमार सिंह ने जिरह की थी.

छेड़छाड़ में चौकीदार को चार साल कैद: किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में चौकीदार को चार साल की सजा सुनाई गई. एडीजे 22 योगेश कुमार ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्त जय प्रकाश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा के मुताबिक नवाबगंज निवासी किशोरी की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कोचिंग गई थी. चौकीदार ने उसे क्वार्टर में बुलाकर छेड़छाड़ की थी.

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