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बांदा। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश छोटेलाल यादव की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में सजा व 23-23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के अनुसार गिरवां के निवादा निवासी चुन्नू ने मटौंध थाने में छह सितंबर 2008 को रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि उसका भाई राजा निवादा में रहता था। हाल में ही अपने मामू के लडके इरशाद अली के पास ग्राम बोधीपुरवा में रहने लगा। छह-सात दिन पूर्व बिना बताए कहीं चला गया था। वह अपने बच्चे कालिंजर के नौगवां में छोड आया था। छह सितंबर को उसे पता चला कि उसके भाई का शव बोधी पुरवा कच्ची सड़क पर पड़ा है। उसका सिर और चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया और पेट में गोली मारी गई थी। भाई की हत्या दूसरी जगह करने के बाद शव छिपाने के लिए यहां फेंका गया। घटना के कुछ दिन पहले स्वराज कालोनी निवासी शिवराम की शादी में शिवराम पाल ने उसकी पत्नी रहीसा से उसका तलाक दिलवा दिया और खुद शादी कर ली। इसको लेकर शिवरामपाल और उसकेे भाई राजा के बीच काफी गाली गलौच हुआ था। शिवराम पाल ने उसके भाई राजा की हत्या करके बोधी पुरवा की कच्ची सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने शिवराम पाल के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान विवेचक ने राजा की हत्या में बोधीपुरवा निवासी सगे भाई इरशाद व फरियाद व नरैनी के अकेलवा गांव निवासी रहमान को आरोपित करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से 16 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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