उत्तर प्रदेश

हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Admin4
2 March 2023 10:24 AM GMT
हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद
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सुलतानपुर। ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर शव नहर में फेंक देने के दोषी पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को अपर सेशन जज राम विलास प्रसाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कुल तीन लाख 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसकी 50 फ़ीसदी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
सरकारी वकील संदीप कुमार सिंह ने बताया कि धम्मौर थाना क्षेत्र के नरही मौजा के बखत राय का पुरवा के निवासी कन्हैयालाल और अरुण कुमार राय के बीच भूमि विवाद की रंजिश थी। नौ अक्टूबर 2006 को अभियुक्त कन्हैयालाल उसके पुत्र राजकुमार और गांव के नवीन कुमार सिंह ने मिलकर ईंट से सिर कुचलकर उसके भाई प्रदीप कुमार उर्फ रामखेलावन की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। गोताखोरों ने घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर प्रदीप कुमार का शव बरामद किया था। मेडिकल रिपोर्ट में हत्या का कारण सिर में आई चोटें पाया गया। अभियोजन पक्ष ने मामले में पांच और बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए बुधवार को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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