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उत्तरप्रदेश। फौजी की हत्या करने के तीन दोषियों को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. मामला मेजा थाना के चमनपुरा चौराहे पर हुई अविनाश द्विवेदी की हत्या का है. यह आदेश अपरसत्र न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने एडीसी अशोक कुमार मौर्य, वादी के अधिवक्ता रविंद्र नाथ द्विवेदी तथा जिला शासकीय व्यवस्था फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरि के तर्कों को सुनकर दिया.
19 फरवरी 2012 को पंजीकृत कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि गांव में प्रधानी के चुनाव में वादी के परिवार वालों ने सुधाकर मिश्रा की पत्नी का समर्थन किया था. गांव के धर्मेन्द्र कुमार दुबे की पत्नी रीता तिवारी चुनाव जीत गईं थीं. वादी के परिवार द्वारा वोट न देने के कारण तभी से रंजिश मानने लगे थे. वादी का भाई अभिनाश द्विवेदी (28) सेना में नौकरी करता था. एक माह की छुट्टी पर घर आया था. 19 फरवरी 2012 को ग्राम बिसेनपुर में बवामहराज के मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से जा रहा था. रास्ते में सड़क पर गांव के धर्मेन्द्र कुमार दुबे पुत्र कमलाशंकर दुबे, महेन्द्र कुमार दुबे पुत्र शेषमणि दुबे रिन्कू तिवारी निवासी ग्राम शुकुलपुर व जावेद पुत्र गुल्लू निवासी चिलबिला थाना मेजा खड़े थे. सभी के हाथ में असलहे थे. चारों ने वादी के भाई के ऊपर 8-10 फायर किया. जिससे मौत हो गई थी.
साथी की पिटाई से मृत युवक का शव पुणे के इंदापुर थाना स्थित वेडशिंगे गांव से की सुबह करीब पांच बजे घर पहुंचा तो कोहराम मच गया. परिजनों का जवान बेटे के शव को देखकर रोते बिलखते बुरा हाल था. युवक की हुई हत्या से नाराज परिजनों ने शव को हत्यारोपित के घर ले जाकर दफनाने के लिए जबरदस्त हंगामा काटा. साथी के साथ व्यवसाय करने पुणे के इंदापुर थाना स्थित वेडशिंगे गांव में मजदूरी करने गए युवक को उसके साथी ने मारडाला. शुक्रवार की रात हुई इस वारदात की जानकारी जैसे ही दिवंगत के घर लेहड़ी गांव पहुंची तो रोना पीटना मच गया. पोस्टमार्टम के बाद दिवंगत का शव पुणे से उसके घर लेहड़ी सुबह करीब पांच बजे पहुंचा तो कोहराम मच गया.
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