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बाराबंकी। 6 वर्ष पहले हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। जबकि एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
मामला हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के दांदूपुर गांव का है। असंद्रा थाना क्षेत्र के धनौली निवासी आसाराम की पत्नी छोटका ने हैदरगढ़ कोतवाली में 04 अप्रैल 2017 को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी को भवानी प्रसाद ने अपने बेटे उदय राज और बहू जनक रानी के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से घर में बन्द कर जला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने भवानी प्रसाद, उदयराज और जनकरानी पर हत्या का केस दर्ज किया।
तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त उदयराज को दोष मुक्त करार दिया। वहीं उसकी पत्नी जनकरानी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई । गुरुवार को अदालत में भवानी प्रसाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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