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Bareilly बरेली : छह साल पहले 15 वर्षीय दलित किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी यासीन को परीक्षण में कोर्ट ने दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट नरेंद्र प्रकाश ने उसे आजीवन कारावास और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा और कुलदीप श्रोतिया ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी 20 जनवरी 2019 को सुबह 5 बजे शौच के लिए गयी थी उस समय यासीन उसे जबरन उठाकर ले गया और बनबसा ले जाकर बंधकर बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि घर के बाहर नल पर वह पानी लेने गई तो वहां पांच-छह लोग मुंह बांधे हुए थे, किसी ने मेरे सिर में डंडा मारा तो मैं बेहोश हो गई। होश आने पर बनबसा में थी। यासीन ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो, एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए।
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