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अलीगढ़: एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने सिविल लाइन क्षेत्र में गाड़ी लूट के बाद हुई युवक की हत्या व शव छिपाने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माने की रकम में से आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं.
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार यह घटना 17 जुलाई 2004 की है. मामले में वली मोहम्मद निवासी जमालपुर, सिविल लाइन ने तहरीर देकर बताया था कि उनके बेटे आमिर मोहम्मद उर्फ गुड्डू ने पांच महीने पहले टाटा सूमो गाड़ी खरीदी थी. शाम करीब सात बजे नवेद व जावेद निवासी केला नगर उनकी गाड़ी ले गए. कहा कि उनके पिता बीमार हैं, जिन्हें कासगंज लेकर जाना है. गुड्डू ने मना किया कि उसकी गाड़ी टैक्सी में नहीं चलाई जाती. उनके अधिक बोलने पर गुड्डू साथ चले गए. इसके बाद से गुड्डू लौटकर नहीं आया. गाड़ी भी नहीं आई. इस पर तलाश की गई. 22 जुलाई को थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. जुलाई 2004 को पुलिस ने नवेद को पकड़ा, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर सिकंदराराऊ क्षेत्र में नहर से गुड्डू का शव बरामद हुआ. कार लूट के उद्देश्य से आरोपियों ने गुड्डू की हत्या की थी. काफी दिन बीत जाने पर शव कंकाल बन चुका था. सड़ गल गया था. शव का सिर और धड़ अलग थे. बाद में जावेद भी पकड़ा गया. हालांकि दोनों को जमानत मिल गई. पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए. नवेद को अदालत में न आने पर भगौड़ा करार दिया गया. जावेद को उम्रकैद की सजा सुनाई है.