उत्तर प्रदेश

हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना

Admin4
5 Nov 2022 6:08 PM GMT
हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना
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रामपुर। युवक पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायधीश ईसीएक्ट की कोर्ट ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है। जिसमे से पचास प्रतिशत धनराशि मृतक के परिजनों को देने की बात कहीं है जबकि तीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
स्वार थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी बाबू का कहना है कि उसका भाई अलीम अपने बहनोई मोहम्मद उमर के यहां पर 31 मार्च 2006 से कुछ रुपये लेने गया था। वहां पर मोहम्मद उमर, इस्लाम, पुत्र कलुआ से दीवार बनाने के दौरान कहासुनी हो गई थी। मौके पर मुकीम पुत्र यासीन,शाकिर पुत्र अब्दुल वहीद, व कई मोहल्लें के अन्य लोग मौजूद थे। मेरे भाई अलीम ने आरोपी को समझाते हुए कहा कि मेरे बहनोई से झगड़ा मत करों,उसी बात को सुनकर आग बबूला हो गया।
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जिसके बाद उसने वा उसके साथियों ने मिलकर मेरे भाई पर छुरियों से हाथ मार दिए। उन्हे बहन और बहनोई बचाने आए,तो उनको भी पीट दिया। शोर शराबा सुनकर आस पास के लोग आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।अलीम की मौत हो गई। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विवचेना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायधीश ईसीएक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी फौजदारी प्रमोद सागर ने बताया कि शनिवार को आरोपी इस्लाम को हत्या में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये से दंडित करने की सजा सुनाई गई है। जिसमे से पचास हजार रुपये मृतक के वारिसान को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा असलम,रहमान,सलाम को दोषमुक्त किया गया।

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