उत्तर प्रदेश

घर में घुसकर किशोरी की हत्या करने में छह लोगों को उम्रकैद

Admin4
23 Dec 2022 6:11 PM GMT
घर में घुसकर किशोरी की हत्या करने में छह लोगों को उम्रकैद
x
रामपुर। घर में घुसकर किशोरी की हत्या करने के मामले में एफटीसी कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार राय ने छह लोगों को जुर्म साबित होने पर उमकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 41-41 हजार का जुर्माना भी ठोंका है। मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 25 अक्टूबर 2016 की रात को साढ़े दस बजे वह अपने खेत में धान की फसल की रखवाली कर रहा था। जबकि उसका बेटा और दो पोतियां घर पर मौजूद थीं। इस दौरान आरोपी रिजवान, रिहान, नजीर अहमद, जमशेर, अलीशेर और फुरकान उसके घर में घुस आए थे। जहां तलवार से उसके बेटे और बेटी पर हमला करके उसकी पोती के साथ छेड़खानी करते हुए उसका अपहरण करके ले गए थे।
शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी मौका पाकर फरार हो गए थे। आरोपी रिजवान ने उसकी पोती के साथ दुष्कर्म भी किया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसका पिता मौके पर आ गया था। जहां दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। जबकि उपचार के दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसकी अपहृत पोती को भी तलाश कर बरामद कर लिया था। उपचार के दौरान घायल किशोरी की मौत हो गई थी।
पुलिस ने अपहृत किशोरी का मेडिकल कराने के बाद उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने इस मामले में कई धाराएं तरमीम करते हुए विवचेना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार राय की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को छह आरोपियों को उम्रकैद और प्रत्येक पर 41-41 हजार का जुर्माना डाला गया है। जबकि आरोपी रिजवान को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में 14 साल की सजा अलग से सुनाई है। साथ ही 30500 का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि किशोरी की हत्या के मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद और सभी पर 41-41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
Admin4

Admin4

    Next Story