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नाबालिग से गैंगरेप में दो महिला समेत छह को आजीवन कारावास
गाजियाबाद न्यूज़: अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो महिला समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है. महिलाओं के साथ मेला देखने जा रही नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने घटना को अंजाम दिया था.
मामला धौलाना थाना क्षेत्र का है. दो महिलाओं के साथ उर्स मेला देखने जा रही लड़की के साथ 27 अप्रैल 2007 को सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. पीड़िता के भाई ने चार युवकों कलुवा, आसिफ, अख्तर व शाह फैजल समेत साजिश में शामिल दोनों महिलाओं विमला एवं पिंकी को भी नामजद कराते हुए धौलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हीरालाल की अदालत में हुई. अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप में शामिल सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया. अदालत की अभियोजन अधिकारी शैली भारद्वाज एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रजनीकांता ने बताया कि अदालत ने गंभीर अपराध में शामिल सभी अभियुक्तों कलुवा, आसिफ, अख्तर, शाह फैजल, विमला और पिंकी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया.
चारों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड
सामूहिक बलात्कार में शामिल चारों अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया. जबकि मेला देखने के लिए साथ ले जा रही दोनों महिलाओं को साजिश में शामिल होने पर आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया. अदालत ने अभियुक्तों से प्राप्त अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए.
हत्या के मामले में भाइयों को आजीवन कारावास
अदालत से हत्या के एक मामले में गांव के ही दो अधेड़ भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसी हत्याकांड में नामजद तीसरे अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. दोनों अभियुक्त पर पिता की मौत के बदले गांव के ही दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ. मोदीनगर के रोड़ी गांव में 26 मार्च 2005 को गोलीकांड हुआ था.