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भदोही। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अदालत ने ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में दोषी छह अभियुक्तों को उम्रकैद और दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद ने बुधवार को बताया कि भदोही कोतवाली इलाके के ग्राम सभा मानिकपट्टी में वर्ष 2012 में ग्राम प्रधान रहे भागीरथी चौधरी की ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय ईयाईं पर चुनावी रंजिश में बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने भागीरथी चौधरी के भतीजे संदीप कुमार की तहरीर पर कुल छह लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। तहरीर में संदीप कुमार ने बताया था कि मानिकपट्टी के पाठकपुर किशुनपुर टेकारी निवासी श्रीधर पाठक, उसके चाचा भागीरथी चौधरी के सामने प्रधानी का चुनाव लड़े थे। 12 वोट से श्रीधर पाठक चुनाव हार गये थे। इसी चुनावी रंजिश को लेकर ही भागीरथी चैधरी की हत्या कर दी गई थी। भागीरथी चौधरी के भतीजे संदीप कुमार की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने श्रीधर पाठक सहित चैरी के वेदमनपुर निवासी मोहम्मद इकबाल हुसैन, सुरियावां के कोछियां निवासी शैलेश दुबे, दुर्गागंज के हरदुआं निवासी प्रमोद सिंह, जौनपुर के नेवढ़िया अटरिया निवासी रवि सिंह उर्फ नाटे व सुरियावां के झिंगटेपुर निवासी इमरान के खिलाफ धारा 302, 149, 120 बी व एससी/एसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इन सभी 6 हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपियों को 10-10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।