उत्तर प्रदेश

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Admindelhi1
2 May 2024 5:40 AM GMT
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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साथ ही 55 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया

इलाहाबाद: हरदुआगंज क्षेत्र में में हुए एक हत्याकांड में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 55 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. जिस दोषी को सजा सुनाई गई है. वह मृतक का ही दोस्त था.

एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि यह घटना 14 जुलाई को हुई थी. मामले में राजू निवासी औरंगाबाद, हरदुआगंज ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बताया था कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे राजू के बेटे को गांव के ही जीतन व एक अन्य घर से बुलाकर ले गए थे. ये दोनों उसके दोस्त थे. दूसरा लड़का नाबालिग था. टोकने पर कहने लगे कि घूम फिरकर लौट आएंगे. शाम तक विशाल नहीं आया तो दोनों से पूछा गया, मगर कोई जवाब नहीं दे सके. इस पर राजू ने कहा कि एक माह पहले विशाल की दोनों से कहासुनी हुई थी. शक है कि इसी के चलते दोनों ने विशाल की हत्या कर दी है.

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार पर पूछताछ किया तो 15 जुलाई की देर रात दोनों ने विशाल का शव माछवा नहर के पास झाड़ियों से बरामद करा दिया. बताया गया कि एक माह पहले जीतन ने मंदिर की दीवार पर विशाल की बहन को लेकर अपशब्द लिख दिए थे. इसके चलते विवाद हुआ, जिसमें विशाल ने चाचा ने जीतन से मारपीट कर दी. इसी का बदला लेने के उद्देश्य से उसने विशाल की गमछे से गला घोंटकर हत्या की. दोनों आरोपियों ने गांव के गौरव का साजिश में शामिल होना बताया. इस पर पुलिस ने बाल अपचारी, गौरव व जीतन के खिलाफ चार्जशीट लगाई. बाल अपचारी की फाइल अलग हो गई. एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत में सत्र परीक्षण के आधार पर जीतन को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही साक्ष्यों के अभाव में गौरव को बरी कर दिया गया.

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