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दहेज हत्या के मामले में सास को उम्रकैद, कोर्ट ने 25 हजार का लगाया जुर्माना
बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के आठ साल पुराने एक मामले में विवाहिता की सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड़िया सोनी का विवाह रसड़ा कस्बे के दिनेश चंद्र सोनी के साथ पांच दिसंबर 2006 को हुआ था। शादी के बाद से ही सोनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। उसकी 14 नवंबर 2014 को जलाकर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में सोनी के पिता की तहरीर पर उसके पति दिनेश चंद्र सोनी और सास आशा देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रताड़ना अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पाठक ने बताया कि जिला न्यायाधीश प्रशांत बिलगैयो की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सास आशा देवी और पति दिनेश चंद्र सोनी को दोषी करार देते हुए आशा को आजीवन कारावास और दिनेश को तीन साल के कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने महिला की सास पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और दिनेश पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।