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उत्तर प्रदेश
दुष्कर्म और हत्या मामले में किशोर अपचारी को उम्रकैद, 46 हजार का जुर्माना
Admin4
25 Aug 2023 2:18 PM GMT
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लखीमपुर-खीरी। निघासन में अनसुसूचित जाति की दो सगी बहनों की सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में शुक्रवार को एडीजे पाक्सो राहुल सिंह ने दोष सिद्ध पांचवे किशोर अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 18 साल की आयु पूरी होने तक वह हरदोई बाल सुधार गृह में ही रहेगा।
थाना निघासन क्षेत्र में 14 सितंबर 2022 को दो सगी बहनों को उनकी मां की आंखों के सामने से अगवा किया गया था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों बहनों के शव गांव के बाहर लटके मिले थे। पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तर किया था। इस बहुचर्चित कांड की सुनवाई एडीजे पाक्सो की कोर्ट में प्रतिदिन हो रही है।
पुलिस ने 14 अगस्त को आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंड़ित किया था, जबकि दो को छह-छह साल की सजा और जुर्माना सुनाया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता ब्रजेश पंडेय ने बताया कि एडीजे राहुल सिंह ने सबूतों के आधार पांचवे दोष सिद्ध किशोर अपचारी को धारा, 302/34, 323, 452,363,376 (डी ए) 201 आईपीसी व 5 जी/6 पाक्सो एक्ट का दोषी पाया था। इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही जुर्मना अदा न करने पर एक हजार रुपये जुर्माना स्वरूप अतिरिक्त भरने पड़ेंगे। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़ित मां को दिए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किशोर अपचारी 18 साल की आयु पूरी होने तक हरदोई के बाल सुधार ग्रह में रहेगा। उसके बाद न्यायालय के अदेशानुसार स्थान परिवर्तन किया जायेगा।
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Admin4
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