उत्तर प्रदेश

हत्या के आरोप में दोषी पाए गये दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद

Admin4
14 Sep 2022 3:22 PM GMT
हत्या के आरोप में दोषी पाए गये दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
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हरदोई। जिला व सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने एक फैसले मे हत्या के मामले में आरोपी दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपों पर 100000 का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना टडियावा क्षेत्र के बर्रा सराय निवासी रामकिशोर श्याम किशोर दोनों सगे भाई सुबोध व अखिलेश ने 25 अक्टूबर 2014 को गांव के ही राजकुमार उर्फ राजू की हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी सुशीला ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसके पति देवियां फत्तेपुर की बाजार को गए थे। जहां पर आरोपित पहले से ही मौजूद मिले और घटना को अंजाम दिया।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर चारों आरोपियों पर हत्या का जुर्म साबित पाया। जनपद न्यायाधीश ने इन चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और चारों पर 25-25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा देने का आदेश दिया है।

न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar

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