उत्तर प्रदेश

साढ़े तीन माह के पुत्र की हत्या में पिता को आजीवन कारावास

Admin4
23 Aug 2023 8:22 AM GMT
साढ़े तीन माह के पुत्र की हत्या में पिता को आजीवन कारावास
x
हमीरपुर। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गुरदहा गांव में पांच वर्ष पूर्व साढ़े तीन माह के मासूम पुत्र की पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित पिता को आजीवन कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
गुरदहा निवासी मीना पत्नी रमजान खां ने मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह तीन नवंबर 2018 को तड़के करीब तीन बजे शौच को गई थी। जब वापस लौटी तो उसका साढ़े तीन माह का पुत्र राहत मृत अवस्था में मिला। पति से पूछने पर वह उस पर आग बबूला हो गया। जिसके बाद वह मासूम को लेकर अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
मासूम की हत्या के पीछे मीना ने बताया कि उसका पति उससे संतान नहीं चाहता था। क्योंकि उसकी पहली पत्नी से चार बच्चे थे। उसके बाद उससे पुत्री रेशमा व पुत्र राहत हुए। जिसके चलते उसके पुत्र की हत्या की। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले की हड्डी टूटने से मौत की पुष्टि हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मंगलवार को जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए साढ़े तीन माह के मासूम राहत की हत्या का दोषी रमजान खां को मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
Next Story