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सहारनपुर। एडीजे सरला दत्ता ने आनर किलिंग के एक मामले में लड़की उजमा के पिता हिफजुरर्रहमान और भाई साजेब को आज आजीवन की कारावास सुनाई और 20-20 हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया। सरकारी वकील अमित त्यागी के मुताबिक 28 सितंबर 2016 की रात थाना कुतुबशेर क्षेत्र में उजमा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना था कि मोहल्ला निवासी एक युवक अताउर रहमान उजमा के साथ छेड़छाड़ करता था। जिसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस तफ्तीश में यह बात सामने आई कि उजमा और अताउर रहमान के बीच प्रेम संबंध थे। जिसके चलते उसके पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी थी।
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