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बरेली। आठ साल पहले अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति की आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट अंगद प्रसाद ने थाना प्रेमनगर मोहल्ला चाहबाई निवासी मृतक की पत्नी अर्चना उर्फ दीपा, प्रेमी सुनील शर्मा, सहयोगी प्रेमवती उर्फ पम्मी और उसके पुत्र संजय उर्फ गोलू समेत चार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि मृतक भूपराम के भाई इतवारी ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी थी कि भाई भूपराम का पारिवारिक विवाद पत्नी अर्चना उर्फ दीपा से इस बात को लेकर चल रहा था कि वह अपने प्रेमी सुनील शर्मा से अवैध संबंध बनाना छोड़ दे। इसी बात को लेकर दीपा ने भूपराम पर एक झूठा मुकदमा भी लिखवा दिया था। उसने भूपराम पर बीच में आने पर जान से मरवा देने की धमकी दी थी। 14 नवंबर 2015 की शाम 7ः30 बजे उसके घर पर अर्चना उर्फ दीपा, सुनील शर्मा, पम्मी, संजय उर्फ गोलू आदि लोग गाली गलौज करते हुए आये।
भाई भूपराम को खींचते हुए ले गये और सभी ने एक राय होकर भाई के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और नाली के किनारे फेंक दिया। चीखने चिल्लाने पर सनी, माया आदि के संग भाई भूपराम को बचाने का प्रयास किया तब तक वह काफी जल गया। जिला अस्पताल गंभीर अवस्था में लेकर पहुंच भर्ती करवाया। इलाज के दौरान 19 नवंबर 2015 को भूपराम की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध जानलेवा हमले की धारा में दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 9 गवाह पेश किये थे।
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