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मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म व हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद
क्राइम न्यूज़: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने मछलीशहर थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दो आरोपियों को उम्र कैद व 17.5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को बताया कि 9 वर्ष पुराने इस मामले में मछली शहर थाना क्षेत्र के दाउदपुर के ग्राम प्रधान रामनिरंजन बिंद ने 20 दिसंबर 2013 को यह मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इसमें उन्होंने कहा कि बड़ेला ताल नाला स्थित कटाहित खास में 12 वर्षीय लड़की का शव पाया गया है। देखने से प्रतीत हो रहा है की जानवरों से बचने के चक्कर में वह पानी में गिर कर डूब गई है। पुलिस ने विवेचना में पाया कि सिकरारा थाना क्षेत्र के बीवीपुर गांव निवासी समर बहादुर हरिजन उर्फ पप्पू तथा पोखरिया पुर गांव निवासी केसरी प्रसाद यादव उर्फ नाटे, लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मैहर देवी मंदिर के पास से 12 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गये। इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। इन्होंने साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को निर्जन स्थान में नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को बलात्कार व हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 17.5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।