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- अपहरण के तीन दोषियों...
आगरा न्यूज़: 25 वर्ष पुराने फिरौती के लिए किए गए अपहरण के मामले में आरोपित मिठ्ठू उर्फ प्रमोद निवासी न्यू जनता कालोनी, मुस्तफा क्वाटर सदर, विनोद कंजड़ निवासी शिवनगर शाहगंज, राजू निवासी मोहल्ला सोहल्ला को कोर्ट ने दोषी पाया. विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बख्शी ने इन्हें आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया. एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने मामले में तर्क दिए.
थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी रनवीर सिंह का छह वर्षीय बेटा नितिन 19 जून 1998 को घर से लापता हुआ था. उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई. वादी के अनुसार एक लाख रुपये फिरौती मांगी जा रही थी. पुलिस ने अपहरण के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मिठ्ठू उर्फ प्रमोद, मोर मुकुट उर्फ मोरा, नीरज उर्फ टीटू, विनोद कंजड़, राजू, मुन्ना लाल आदि के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया. विचारण के दौरान मोर मुकुट व नीरज की मृत्यु हो गई. आरोपी पुलिसकर्मी मुन्ना लाल की पत्रावली अलग कर दी गई थी.
अब तक नहीं मिला अपहृत
मामले में तीन आरोपियों का विचारण हुआ. अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी समेत 14 गवाह अदालत में पेश किए गए. अभियोजन ने कहा कि अपहृत की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है. आरोपितों को अधिकतम कारावास से दंडित किया जाए. अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व एडीजीसी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुए हुए सजा सुनाई.