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गोरखपुर। दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने तथा लाश छिपाने के दो अलग- अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण ने झंगहा थाना क्षेत्र के रानापार निवासी अभियुक्त सूर्यदेव भारती व रामदौर यादव तथा गगहा थाना क्षेत्र के सिहाइजपार निवासी रामकृपाल यादव को सश्रम आजीवन कारावास एवं 22-22 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि मृतकों के विधिक उत्तराधिकारियों को दी जाएगी।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही का कहना था कि 22 अप्रैल 2004 को गोला के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख बेचन यादव ने तहरीर दिया कि गोला क्षेत्र के पहाड़पुर चौराहे से पूरब जाने वाली ग्राम कोहराव सड़क पर एक आदमी की लाश पड़ी है जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। लाश के पास ही खोखा कारतूस भी पड़ा है। लाश की पहचान नहीं हो पा रही है। प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया। बाद में झंगहा थाना क्षेत्र के ग्राम अमहिया निवासी राजेंद्र पाल ने फोटो, घड़ी, कपड़ा व अंगूठी के आधार पर शव की पहचान अपने भाई भोला के रूप में की। उसी दिन गगहा थाने में चौकीदार सौदागर ने सूचना दिया कि गांव के ताड़देवना से चेरवा की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस लाश की पहचान झंगहा क्षेत्र के अमहिया गांव निवासी यशोदा नन्द चौधरी द्वारा अपने भाई परमानन्द चौधरी के रूप में की गई।
पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में जमा हुआ आरोप पत्र
दोनों थानों में हत्या का अल -अलग मुकदमा दर्ज हुआ और अलग- अलग विवेचना हुई। दोनों मुकदमों की विवेचना के बाद पांच अभियुक्तों राम दौर यादव, सूर्यदेव भारती, चंपा देवी, मुन्नू यादव एवं रामकृपाल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। दो अभियुक्त चंपा देवी और मुन्नू यादव की दौरान विचारण मृत्यु हो गई।
सबूतों के आधार पर न्यायधीश ने सुनाई सजा
पुलिस की विवेचना से चंपा देवी और राम दौर के बीच अवैध संबंध होने की बात प्रकाश में आई। मृतक भोला चंपा देवी का दामाद था और दूसरा मृतक परमानंद भोला के गांव का था। दोनों मृतकों को बीमा कराने के बहाने धोखे में रखकर एजेंट सूर्यदेव ने बुलाया था। मृतक परमानंद अपने मोटरसाइकिल से शादी का कार्ड बांटने जा रहा था। भोला भी उसी के साथ सूर्यदेव के पास चला गया और अभियुक्तों ने दोनों की हत्या कर दी। कोर्ट में अभियुक्तों ने जुर्म से इंकार किया तथा शत्रुता के कारण फंसाए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
Kajal Dubey
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