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लखनऊ। आवेश में आकर बहन, बहनोई व भांजे की हत्या करने के आरोपी गोकुल को अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी कृष्ण कुमार साहू ने अदालत में दलील दी कि इस तिहरे हत्याकांड की रिपोर्ट थाना मंडियाव के प्रभात पुरम मोहल्ले में रहने वाले कुतुबुद्दीन ने 10 अप्रैल 2013 को मड़ियांव थाने में लिखाई थी। रिपोर्ट में कुतुबुद्दीन ने कहा था कि उसके दुकान में खैराबाद जनपद सीतापुर का गुड्डू अपनी पत्नी व तीन साल के बेटे तरुण के साथ किराए पर रहकर मजदूरी का काम करता था व उसकी पत्नी सिलाई का काम करती थी। बताया गया कि 10 अप्रैल 2013 को कमरे से बदबू आने पर जब शटर उठाकर देखा गया तो गुड्डू उसकी पत्नी व बेटे तरुण की लाश पड़ी हुई थी तथा शव पर चोट के निशान थे।
विवेचना के दौरान पता चला कि ग्राम भवानीपुर थाना खैराबाद, सीतापुर का रहने वाला आरोपी गोकुल मृतक गुड्डू का साला था जिसने अपनी भाभी के साथ गुड्डू को छेड़छाड़ करते देख लिया था। बताया गया कि इसी आवेश में आकर आरोपी ने तीनों की निर्मम हत्या कर दी। सजा के प्रश्न पर सुने जाने के समय भी आरोपी द्वारा कहा गया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके अलावा उसने भाभी के साथ बहनोंई के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के कारण आवेश में आकर घटना की है।
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