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झाँसी न्यूज़: डकोर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में छेड़छाड़ की घटना से परेशान होकर जहर खाकर खुदकुशी करने वाली महिला के मामले में दोषी को जज ने उम्रकैद की सजा सुना दी. इतना ही नहीं जज ने उस पर 29 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया.
बीते वर्ष 2018 में 25 मई की रात को डकोर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को रोजाना छेड़छाड़ करके परेशान करने वाले मकरा राजपूत ने घर में घुसकर पकड़ लिया था जिसमें मकरा को परिवार के लोगों ने देख लिया था और आरोपी मकरा से परेशान होकर महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी. इस घटना को लेकर महिला की सास ने डकोर थाने में मकरा राजपूत के खिलाफ धारा 306, 452, 504, 506 व एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट के जज शिवकुमार कर रहे थे. इस बारे में शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जज ने मकरा राजपूत को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 29 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है.