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उत्तर प्रदेश
किशोरी को अगवा कर हत्या व दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
Admin4
19 May 2023 1:56 PM GMT
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अयोध्या। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने खंडासा थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला कोतवाली रुदौली क्षेत्र का है।
बताया गया कि लगभग नौ वर्ष पूर्व 2014 में खंडासा थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी को कस्बे में मोबाईल की दुकान चलाने वाला एक अल्पसंख्यक युवक नदीम बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में किशोरी का शव रुदौली कोतवाली क्षेत्र में मिला था। प्रकरण में विभिन्न संगठनों की ओर से धरना-प्रदर्शन और बाजार बंदी की गई थी। मामले में परिवारीजनों ने नामजद केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद रुदौली कोतवाली पुलिस ने भादवि, पाक्सो एक्ट तथा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला किशोरी से जुड़ा होने के चलते प्रकरण का विचरण विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत कर रही थी।
पुलिस विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने नामजद आरोपी रुदौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव बारी निवासी नदीम को दोषी पाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाये जाने पर नदीम को अभिरक्षा में लेकर अदालत ने मंडल कारागार भेजवाया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी लोक अभियोजक केपी सिंह व अशीष द्विवेदी तथा पैरोकार आरक्षी रमेशचन्द्र ने की।
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Admin4
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