उत्तर प्रदेश

दलित किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Admin4
22 Sep 2022 6:17 PM GMT
दलित किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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अयोध्या। नगर कोतवाली क्षेत्र के दलित किशोरी से दुष्कर्म मामले के विचारण में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास और 51 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को कारागार रवाना किया गया है।
बताया गया कि नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी दलित किशोरी 6 नवंबर 2019 की शाम 5:00 बजे कूड़ा फेंकने गई थी, घर के बगल ही किराए पर रहने वाला राजा अग्रवाल उसको घसीट कर अपने कमरे में ले गया और किशोरी से दुष्कर्म किया।
पीड़िता के चीखने-चिल्लाने की आवाज के बाद एकत्र मोहल्ले वालों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को मुक्त कराया था। प्रकरण में दुष्कर्म और अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट राधेश्याम यादव की अदालत में हो रहा था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडे, विशेष लोक अभियोजक नरसिंह नारायण उपाध्याय व लालमणि तिवारी ने बताया कि अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्म में आजीवन कारावास और एससी-एसटी एक्ट में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

न्यूज़ क्रेडिट : amritvichar

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