उत्तर प्रदेश

हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास, कोर्ट ने पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया

Admin4
4 Nov 2022 6:11 PM GMT
हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास, कोर्ट ने पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया
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इटावा। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट कुमार प्रशांत ने दो साल पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव नगला तौर निवासी विकास पाठक पुत्र जगदीश नारायण पाठक की कस्बा जसवंत नगर में नई तहसील के सामने पाठक बैट्री के नाम से दुकान है। उनकी दुकान पर राजीव कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी नगला महासुख पिछले पांच साल से नौकरी करता था। सात अगस्त 2020 को उसका शव दुकान के बाहर पडा मिला था।
मृतक के पिता ने इससम्बंध में थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि विकास पाठक ने पिछले एक साल से उसके पुत्र को मजदूरी के पैसे नही दिए थे। पैसा मांगने पर विकास पाठक उसके साथ मारपीट करता था। उनका आरोप था कि छह अगस्त 2020 की शाम को उसके पुत्र ने विकास से रूपयों की मांग की तो विकास ने उसके सिर में हथौडे से प्रहार करदिया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या को हादसा दिखाने की नियत से उसके शव को रोड पर डाल दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन की। पुलिस ने आलाकत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने विकास पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद विकास पाठक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक रमा कांत चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से पैरवी की। उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने विकास पाठक को हत्या का दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।

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