उत्तर प्रदेश

किशोर का अपहरण कर हत्या में उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
3 Feb 2023 1:49 PM GMT
किशोर का अपहरण कर हत्या में उम्रकैद की सजा
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गोरखपुर न्यूज़: बच्चे का अपरहण कर उसकी हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद क्षेत्र के डीघा निवासी अभियुक्त उमेश कुमार उर्फ पप्पू एवं सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र के बेलौहा निवासी अभियुक्त दिनेश तुरहा को आजीवन कारावास तथा 60 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है.

अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह का कहना था कि वादी प्रभु सहजनवा क्षेत्र के घघसरा बाजार में किराए का मकान लेकर रहते हैं. 18 नवम्बर 2012 की शाम करीब पांच बजे उनका लड़का विजय घघसरा बाजार से गुम हो गया. जिसकी गुमशुदगी उन्होंने 21 नवम्बर को दर्ज कराई. बहुत खोजने के बाद जब लड़का नहीं मिला तो उन्होंने 10 दिसम्बर 2012 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया. इसमें उनका कहना था कि एक नम्बर को उनके पास 50 हजार रुपए की फिरौती का फोन आया है. एसएसपी के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की.

हत्या में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा: हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बैजनाथपुर टोला पिपराबारी निवासी अभियुक्त विरेंद्र शर्मा व नीलम शर्मा को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 21 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर अधिवक्ता अजीत शाही का कहना था कि घटना 12 नवम्बर 2011 की दिन में दो बजे की है. वादी लल्लन शर्मा का उसके भाई व मां से जमीन का विवाद चलता था. उसी रंजिश को लेकर अभियुक्त विरेंद्र और उसकी पत्नी नीलम ने लल्लन की पत्नी को गाली देने लगे. पत्नी ने विरोध किया तो अभियुक्तों ने अपने हाथ में लिए फरसा व चाकू से वार कर दिया.

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