उत्तर प्रदेश

पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

Kajal Dubey
7 Aug 2022 2:00 PM GMT
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने शनिवार को अभियुक्त पति संजय शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना था कि वादी शिवसागर तिवारी खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर तीन टेकवार के निवासी हैं। उन्होंने अपनी बेटी पुष्पा की शादी 29 जून 2012 को अभियुक्त संजय शुक्ला निवासी ग्राम बुदहट थाना हरपुर बुदहट के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही अभियुक्त, दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर पुष्पा को प्रताड़ित करने लगा।
इसके बाद शिवसागर अपनी बेटे के ससुराल गए और अभियुक्त संजय शुक्ला को समझाया-बुझाया। 20 हजार रुपये भी दिए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद अभियुक्त फिर बेटी को प्रताड़ित करने लगा। 11 सितंबर 2020 को गांव के एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि अभियुक्त ने पुष्पा की हत्या कर दी है। मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश ने की और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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