उत्तर प्रदेश

दहेज हत्या में पति व सास को आजीवन कारावास

Kajal Dubey
31 July 2022 3:31 PM GMT
दहेज हत्या में पति व सास को आजीवन कारावास
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अयोध्या। दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति व सास को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज शैलेंद्र सिंह यादव की अदालत से हुआ।
पूर्व डीजीसी अशोक कुमार पांडेय व एडीजीसी कौशल कुमार चतुर्वेदी, श्रीधर मिश्र व रणजीत मिश्र ने बताया कि अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार निवासी रवि प्रसाद कसौधन ने अपनी पुत्री ज्योति की शादी 22 अप्रैल 2016 को गोसाईगंज बाजार निवासी कुलदीप के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और बाइक, सोने की चेन व पांच लाख अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे।
दहेज की मांग पूरी न होने पर 9 मार्च 2018 को ज्योति की हत्या कर दी गई। इसकी रिपोर्ट रवि प्रसाद ने पति कुलदीप व सास गुड्डी के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने व दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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