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उत्तरप्रदेश। विशेष जज एससीएसटी एक्ट अंगद प्रसाद की विशेष कोर्ट ने नौकरी का झांसा देकर दलित युवती को देहरादून ले जाकर गैंगरेप करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई. विशेष कोर्ट ने दोषी पर पच्चीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी ठोका है. जुर्माने में से 15 हजार की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है.
विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि थाना सुभाषनगर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि वंशीनगला निवासी राकेश 21 अप्रैल 2017 को नौकरी लगाने का झांसा देकर उसकी बेटी को बहलाकर देहरादून ले गया था. वहां अपने भाई दीपक के घर में बंधक बनाकर राकेश और दीपक ने उसके साथ गैंगरेप किया. इस केस में आरोपी दीपक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी. आरोपी राकेश के खिलाफ विशेष जज एससी एसटी एक्ट अंगद प्रसाद की विशेष कोर्ट में हुई.
विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हरिप्रसाद की विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को सश्रम दस वर्ष की कैद और 17 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. वहीं, नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाने के आरोपी को सश्रम पांच वर्ष की कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि सुभाषनगर में पीड़िता छात्रा की मां ने 17 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी 15 अगस्त 2014 को स्कूल गई थी. बेटी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए. छात्रा ने शांतिबिहार कालोनी निवासी आरोपी रवि, उसके साथी पवन निवासी मोहल्ला अरेला कस्बा दातागंज की मदद से बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया था. छात्रा ने रवि पर जबरन दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था.
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