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चित्रकूट। हत्या के मामले में दोषसिद्ध पाए गए चार लोगों को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनको अर्थदंड भी दिया है। दोषियों में दो आपस में सगे भाई हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली अंतर्गत हिनौता निवासी शिवदयाल रैकवार पुत्र रामआसरे ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अक्टूबर 2012 को वह पुत्र संतोष कुमार व गांव के अन्य लोगों के साथ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने पयस्वनी गया था, जहां बैंडबाजे के साथ लड़के नाच गा रहे थे।
इस दौरान गांव निवासी दादू सिंह पुत्र द्वारिका सिंह का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। समझा बुझाकर मूर्ति विसर्जन के बाद वे लोग घर आ गए। शाम को दादू सिंह अपने भाई सोल्ही उर्फ वीरेंद्र, मनोज सिंह पुत्र जागेश्वर व गोपाल दास उर्फ रामबाबू पुत्र इंद्रपाल सिंह के साथ लाठियां लेकर उसके दरवाजे पर आ गया और गालीगलौज करने लगा। उसके पुत्र के साथ मौजूद गांव के चौकीदार व उसकी पत्नी को हमलावर ने लाठियों से मारा। शोरगुल सुनकर गांव के लोग आ गए।
इस पर चारों हमलावर संतोष को मरा समझकर बाकी लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वह संतोष, चौकीदार रामखेलावन व उसकी पत्नी राजरानी को जिला अस्पताल लाया, जहां संतोष को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने शनिवार को निर्णय सुनाया, जिसमें दोषसिद्ध होने पर दादू सिंह, मनोज सिंह, सोल्ही उर्फ वीरेंद्र एवं गोपाल दास उर्फ रामबाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 13 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
Admin4
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