उत्तर प्रदेश

डबल मर्डर में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद

Admin Delhi 1
22 Dec 2022 12:33 PM GMT
डबल मर्डर में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
x

बस्ती न्यूज़: फॉस्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मां व बेटी की नृशंस हत्या के मामले में दो सगे भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीन आरोपियों पर 16-16 हजार रुपये व एक अन्य पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी व दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को बताया कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बोदवल बाजार निवासी मो.जुबेर ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 31 दिसम्बर 2017 को दिन में दस बजे मेरी मां किताबुन्निसा व बहन सैयदा जैनब फातमा अपनी बच्ची सइयदा खातून के साथ मुंडेरवा थाना जा रही थी. इसी बीच गांव के मो. फारूक, तबारक अली पुत्रगण रफीउल्लाह, अख्तर अली पुत्र सफी मोहम्मद व अब्दुल्लाह पुत्र मंसूर अली ने एकराय होकर मां व बहन पर तलवार व गड़ासा से हमला कर दिया. हमले में मां किताबुन्निसा की मौके पर मृत्यु हो गई. घायल बहन सैयदा जैनव को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से चिकित्सक ने गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया. आरोपी मुझे भी जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. इलाज के दौरान घायल सैयदा जैनब खातून की पांच जनवरी 2018 को मृत्यु हो गई. न्यायाधीश ने चारों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई. तबारक पर 17 हजार व अन्य सभी पर 16-16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया.

Next Story