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हत्या कर लूटने वाले चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
मथुरा न्यूज़: चालक की हत्या कर क्वालिस लूटने वाले चार अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम नितिन पांडेय ने आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. हत्यारों ने मथुरा के चालक का शव फिरोजाबाद फिरोजाबाद में फैंका था. खाराबी होने के बाद अभियुक्त क्वालिस को भी छोड़कर भाग गए थे. शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह द्वारा की गई.
शिवपुरी गार्डन पेट्रोल पंप के पीछे लक्ष्मी नगर जमुनापार निवासी नारायण सिंह पुत्र मानसिंह टैक्सी चालक था. वह 16 जून 2010 की सुबह अपने घर से गाड़ी क्वालिस को ठीक कराने की बात कह कर निकला था. रात करीब दस बजे उसने अपनी पत्नी जगवीरी को रिफाइनरी थाना क्षेत्र स्थित किसी ढाबे से फोन कर बताया कि उसे फिरोजाबाद का भाड़ा मिल गया है. वह उनके साथ जा रहा है. इसके बाद नारायण सिंह का कोई पता नहीं चला. अगले दिन 17 जून को फिरोजाबाद के हबीबपुर थाना क्षेत्र में नहर की पटरी के सहारे उसका शव पड़ा मिला था. साथ ही उसकी क्वालिस रूपसपुर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद क्षेत्र में लावारिस खड़ी मिली. भाई अमर सिंह निवासी बड़ा भरतिया बलदेव ने रिफाइनरी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए गौरव तिवारी उर्फ बब्बन पुत्र शिवचरन उर्फ मुन्ना निवासी पूचदेवरा थाना इकदिल नगर इटावा, सतीश यादव पुत्र इंद्रेश कुमार यादव निवासी कासपुरा धर्मशाला थाना बकेवर इटावा, पिंकू गुप्ता उर्फ अनुज पुत्र बृज किशोर गुप्ता व गोपाल वाजपेयी उर्फ अनुज पुत्र राजाराम निवासी तिलक नगर बिधुना थाना बिधुना जिला इटावा को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किया था. पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि क्वालिस में आई खराबी के कारण वह उसे छोड़ कर भाग गए थे. पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था. एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी को नारायण की हत्या और गाड़ी क्वालिस लूटने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी अभियुक्त जमानत पर थे. निर्णय के बाद अदालत ने सभी का सजाई वारंट बना कर उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया.